अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू के लिए नहीं आना पड़ेगा आरटीओ



भोपाल. विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए परिवहन विभाग की ओर से एक बड़ी सुविधा शुरू की जा रही एक बडी सुविधा शरू की जा रही है। परिवहन कार्यालय से अंतरराष्ट्रीय लाइसेंस लेने वालों को अब लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए यहां नहीं आना पड़ेगा। वे ऑनलाइन ही लाइसेंस को रिन्यू करवा सकेंगे। अब तक लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए लोगों को भारत आना पड़ता था। 15 फरवरी से यह नवीन व्यावस्था लागू हो जाएगी।

    इस संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा आदेश जारी किया गया है। इससे पूर्व मंत्रालय ने इस विषय पर दावे-आपत्तियां और सुझाव भी मंगवाए थे, जिसके बाद यह फाइनल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके तहत अब विदेशों में रह रहे भारतीय बिना यहां आए ही अपने अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवा सकेंगे। नई व्यवस्था को लाग करने के संबंध में तैयारी शुरू हो गई है। परिवहन विभाग द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पोर्टल अपडेशन की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही यह व्यवस्था लागू हो जाएगी और इसका लाभ आवेदकों को मिलेगा।

छह माह की होती है वैधता

    वर्तमान में देश में लागू व्यवस्था के तहत कोई भी भारतीय जो विदेश में रहता है, वह यहां के आरटीओ ऑफिस से अंतरराष्ट्रीय लाइसेंस जारी करवा सकता है। इस लाइसेंस की वैधता छह माह की होती है, ऐसी स्थिति में आवेदक को अगर विदेश में ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है तो उसे हर छह माह में भारत आकर आरटीओ ऑफिस जाकर लाइसेंस रिन्यू करवाना पड़ता है। इस प्रक्रिया में आवेदकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए ही मंत्रालय ने नई व्यवस्था तैयार की है। नई व्यवस्था से सीधा लाभ आवेदक को होगा। आने जाने में लगने वाले समय और रु. की भी बचत होगी।

पते पर पहुंच जाएगा लाइसेंस

    वहीं आवेदक अगर विदेश से ऑनलाइन आवेदन कर रखा है तो उसे अपना विदेश का पता भी देना होगा। परिवहन विभाग द्वारा इसी पते पर उसका लाइसेंस भेजा जाएगा। इससे उसे लाइसेंस प्राप्त करने में भी कोई परेशानी नही होगी। कुल मिलाकर आवेदक को बहुत रान्त इस नई व्यवस्या के माध्यम से मिलेगी।

नई व्यवस्था लागू होने से मिलेगी राहत

    भोपाल परिवहन कार्यालय से करीब 52 अंतरराष्ट्रीय लाइसेंस जारी हुए हैं। इन्हें रिन्यू कराने के लिए आवेदक को मौजूदा व्यवस्था के तहत कार्यालय आना पड़ता है। नई व्यवस्था लागू होने पर सभी को राहत मिलेगी।