अधीक्षक के इंजीनियर लड़के को जमानत


इंदौर. पुलिस मुख्यालय में अधीक्षक रहे पूर्व अफसर के लड़के को कोर्ट ने जमानत दे दी। मां और पिता की पहले अग्रिम जमानत हो चुकी थी। इन सब पर आरोप था कि महिला से क्रूरता की ओर दहेज के लिए सताया।

    एरोड्रम पुलिस ने अमित शुक्ला, उसके पिता सरजूप्रसाद और मां के खिलाफ दहेज के लिए सताना और कू्ररता करने का मामला दर्ज किया था। सरजूप्रसाद पुलिस मुख्यालय में अधीक्षक रहे हैं। उनका लड़का अमित इंजीनियर है और मुंबई में नौकरी करता है। पत्नी के साथ वहीं रहता था। मामूली बात पर झगड़ा हुआ तो उसने इंदौर आकर भाई की मदद से रिपोर्ट लिखा दी। उसका भाई सिपाही है। विशेष न्यायाधीश की कोर्ट से सरजूप्रसाद और उनकी पत्नी को जमानत मिल गई थी। अमित की अग्रिम जमानत खारिज हो गई थी। कल उसकी ओर से हाईकोर्ट एडवोकेट संजय जैन और सूरज उपाध्याय ने प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट विनिता गुप्ता की कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 437 का आवेदन पेश किया था। एरोड्रम पुलिस शुक्ला को गिरफ्तार करके लाई थी। शुक्ला के वकीलों ने कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के न्याय दृष्टांत अरनेश कुमार के विरुद्ध बिहार का हवाला दिया। कोर्ट से कहा कि पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया है। ना तो पति-पत्नी के बीच काउंसलिंग कराई और ना ही धारा 41 का नोटिस दिया। केस दर्ज कर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया।

    पिटाई हुई थी- फोटो भी पेश किए जिसमें मुलजिम शुक्ला को ही पीटा गया था। उसके चेहरे पर निशान थे। उसके पिता ने इसकी शिकायत भी अफसरों से की थी। मुकदमा कायम न हो जाए इसलिए दहेज की रिपोर्ट लिखा दी थी। कोर्ट ने मुलजिम को जमानत दे दी।