उल्लंघन पर दंड प्रक्रिया संहिता के तहत होगी कायर्वाही
शाजापुर। शासन द्वारा मास्क एवं सैनिटाईज़र की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम अंतर्गत मध्यप्रदेश मास्क; 2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, और हैंड सैनिटाइजर नियंत्रण आदेश 2020 जारी किए गए हैं। आदेश के तहत व्यापारी द्वारा अपने कारोबार स्थल पर मास्क, सैनिटाइजर के उपलब्ध स्टॉक एवं उसकी निर्धारित कीमत का पटल पर प्रतिदिन प्रदर्शन किया जाना होगा।
व्यापारी मास्क एवं हैंडसैनिटाईज़र को किसी भी ग्राहक को बेचने से इंकार नहीं करेगा। व्यापारी मुनाफाखोरी के उद्देश्य से ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा। बाजार में इन वस्तुओं का कृत्रिम अभाव उत्पन्न हो। इसके साथ ही व्यापारी द्वारा मास्क एवं सैनिटाईज़र के क्रय एवं विक्रय की विवरणी पाक्षिक रूप से निर्धारित प्रपत्र में जिला स्थित खाद्य एवं औषधि प्रशासन के कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक व्यापारी द्वारा विहित माह की 15 तारीख को समाप्त होने वाले पक्ष की जानकारी उसी माह की 20 तारीख तक तथा मास के अंत में समाप्त होने वाले पक्ष की आगामी माह की 5 तारीख तक भेजना सुनिश्चित किया जाना होगा। राज्य सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का औषधि निरीक्षक से निम्न स्तर का कोई अधिकारीए तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का नापतौल निरीक्षक से अनिम्न स्तर का अधिकारी अपने किसी स्थान, परिसर, वाहन जिसके संबंध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि इस आदेश अथवा उसके उपबंधों का उल्लंघन हुआ है किया जा रहा है या किया जाने वाला है, प्रवेश कर सकेगा उसका निरीक्षण कर सकेगा या उसे खोल सकेगा तथा उसकी तलाशी ले सकेगा। साथ ही स्वामी, अधिभोगी अथवा अन्य किसी भारसाधक व्यक्ति से ऐसे उल्लंघन से संबंधित व्यवहार को दर्शाने वाली पुस्तकेंए लेखे या अन्य अभिलेखों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा। कलेक्टर डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने उक्त आदेश की सख़्ती से अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु सम्बंधित अधिकारियों को आदेश दिए हैं। आपने समस्त व्यापारियों से उक्त उपबंधो का अनिवार्य रूप से पालन करने के लिए निर्देशित करते हुए कहा है कि किसी भी प्रकार की अव्हेलना पाए जाने पर कठोर कायर्वाही की जाएगी। इसके साथ ही आपने शाजापुर ज़िले के समस्त नागरिकों को एहतियात बरतने, अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की सलाह दी है।