काम आ रही पुलिस की सख्ती, सड़कों पर सन्नाटा

कुछ लोगों को सीखना पड़ रहा सबक


शाजापुर। प्रशासन की लाख मनाही के बाद भी लॉक डाउन के दौरान कुछ लोग अनावश्यक रूप से सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। हालांकि इन समाज के दुश्मनों से पुलिस सख्ती से निपट भी रही है। लेकिन अच्छी बात ये है कि अधिकतर लोगों ने अब लॉकडाउन का पालन करना सीख लिया है।



इसके बाद भी कुछ समाज के दुश्मन चौक.चौराहों पर अनावश्यक रूप से डेरा जमाए बैठे हैं। शुक्रवार को भी अनावश्यक रूप से चौराहों पर खड़े लोगों की पुलिस ने जमकर धुनाई की परंतु पुलिस के जाते ही यह लोग पुन: चौराहों पर आकर खड़े हो गए। काछीवाड़ा, मगरिया, लालपुरा, महूपुरा चौराहा पर अनावश्यक रूप से लोगों की भीड़ आसानी से देखी जा सकती है। विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष एवं सेन समाज के जिलाध्यक्ष कैलाश सेन ने प्रशासन से अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों के खिलाफ कड़ी कारर्वाई किए जाने की मांग की है। साथ ही उन्होने मांग की है कि किराना, दूध, सब्जी आदि का समय सुबह 7 से 11 बजे तक निर्धारित किया जाएए ताकि कोई भी व्यक्ति बहाना बनाकर अनावश्यक रूप से घर से बाहर नही निकल सके।



भोजन एवं अन्य दैनिक मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति के लिए दल गठित
नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले में 14 अप्रैल 2020 तक प्रतिबंध लगाए गए हैं। प्रतिबंध अवधि में दैनिक मजदूरी करने वाले व्यक्तियों, अति बुजुर्ग, बीमार, कमजोर, अति विपन्न व्यक्ति, आश्रित व्यक्तियों को भोजन एवं अन्य दैनिक मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति के लिए उत्पन्न हो रही परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए दल गठित किया गया है। जिला पंचायत मुख्य कायर्पालन अधिकारी श्रीमती शिवानी वर्मा ने बताया कि यह दल प्रतिष्ठित व्यक्तियों, समाज सेवकों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों आदि से आवश्यक सहयोग प्राप्त कर गरीबों के लिए तैयार भोजन उपलब्ध कराएंगे।


व्यापारियों को कोरोना अवागमन पास जारी करने के निर्देश
उल्लेखनीय है कि जिले में संतरे का व्यापक उत्पादन होता है जिसका परिवहन व्यापारियों द्वारा किया जाता है। संतरा शीघ्र नष्ट होने वाला फल है। इसको गंतव्य तक पहुंचाना आवश्यक है। इसी तरह से गेहूं की फसल भी पक चुकी है इसको काटने हेतु हार्वेस्टर व्यापारी क्षेत्र में कार्यरत हैं। इसे देखते हुए कलेक्टर डॉ. वीरेन्द्रसिंह रावत ने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यदि व्यापारी उनसे संपर्क करते हैं तो अति आवश्यक सामग्री संतरा होने पर मार्ग का प्रमाण-पत्र जारी करें। इसी तरह हार्वेस्टर व्यापारियों को भी गेहूं की पसल काटने के लिए प्रमाण.पत्र जारी करने के लिए निर्देशित किया गया है। संतरा परिवहनकर्ता को अपने वाहन पर ष्अति आवश्यक वस्तु परिवहन संतरा का पोस्टर लगाना होगा।



कालाबाजारी रोकने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त
कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। इस आदेश में   अस्पतालए मेडिकल दुकानए किराना, दूध की दुकान, सब्जी एवं फलों के हाथ ठेलों पर फैरी लगाने वालों एवं पेट्रोल पम्प को आवश्यक सेवाओं में माना जाकर प्रतिबंध मुक्त किया गया है। धारा 144 के तहत प्रतिबंध के कारण जानकारी मिली है कि कुछ प्रतिष्ठानों एवं व्यवसायियों द्वारा आम जनता को अधिक मूल्य पर सामग्रियों का विक्रय कर कालाबाजारी की जा रही है। इसे देखते हुए जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर डॉण् वीरेन्द्रसिंह रावत ने कालाबाजारी रोकने के लिए खाद्य सामग्री एवं दवाई आदि प्रतिष्ठानों के सतत् निरीक्षण की कारर्वाई के लिए संयुक्त जांच दल गठित किया है। जांच दल के लिए संयुक्त कलेक्टर वीरप्रतापसिंह मोबाईल नम्बर 9575226111 को नोडल अधिकारी बनाया है। इस दल में औषधि निरीक्षक प्रीतस्वरूप 9993661304, खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेन्द्रसिंह खत्री 9926750982, खाद्य सुरक्षा अधिकारी आरके काम्बले Ñ9926370274 तथा नापतौल अधिकारी सुशील पाठक 9685152241 को जांचकर्ता अधिकारी बनाया गया है। जांच दल को प्रतिदिन सतत् रूप से कारर्वाई करनेए कारर्वाई के दौरान स्टाक एवं उपलब्धता की जांच करेंगे।