एटीएम व मोबाईल सिम के जरिए पैसे ट्रांसफर करने व सबूत मिटाने वाले को भेजा जेल

शाजापुर। न्यायालय संजीव कुमार पालीवाल जेएमएफसी शाजापुर द्वारा थाना लालघाटी शाजापुर के अपराध क्रं 209/2019 में गिरफ्तार आरोपी विजय प्रकाश उर्फ लक्की उपाध्याय पिता प्रेमशंकर उपाध्याय (27) निवासी ग्राम रीवा सुल्तानपुर थाना फूलपुर जिला आजमगढ उत्तर प्रदेश को जेल वारंट बनाकर जेल भेजा गया।



जिला मिडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि थाना लालघाटी शाजापुर के उप निरीक्षक लक्ष्मणसिंह देवडा के द्वारा थाना लालघाटी के अपराध क्रं 209/2019 में गिरफ्तार आरोपी विजय प्रकाश उर्फ लक्की उपाध्याय को 24 फरवरी को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड लिया गया था जिसके बाद 26 फरवरी को न्यायालय के समक्ष आरोपी को पेश कर उसका ज्यूडिशल रिमांड आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार कर आरोपी का जेल वांरट बनाया जाकर उसे जेल भेज दिया गया। फरियादि रोहित राजपूत द्वारा प्रकरण में 6 नवंबर 2019 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसकी जांच के बाद आरोपी रवि बैरागी के विरूद्ध धारा 420 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान धारा 120-बी, 467 का इजाफा किया गया था। आरोपीगण रवि बैरागी, धर्मेन्द्र उर्फ धीरज पाटीदार, मनीष मण्डलोई के विरूद्ध अभियोगपत्र प्रस्तुत किए जाने के पश्चात प्रकरण के फरार आरोपी विजय प्रकाश उपाध्याय के विरूद्ध विवेचना धारा 173(8) के अंतर्गत जारी रखी गई थी। विवेचना के दौरान आरोपी विजय प्रकाश द्वारा भी धोखाधडी कर एटीएम व मोबाईल सिम के जरिए पैसे ट्रांसफर करने व साक्ष्य नष्ट करने का अपराध कारित किया जाना पाया जाने से उसे भी प्रकरण में गिरफ्तार किया गया और प्रकरण में  धारा 201 भादवि का इजाफा किया गया।  प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी ममता पाराशर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।