दो साल में नहीं कराई चूल्हे की जांच तो लोगों को नहीं मिलेगा सिलेंडर

भोपाल। रसोई गैस चूल्हा व अन्य उपकरणों की दो साल में एक बार गैस कंपनियों के अधिकृत इंजीनियर व कर्मचारियों से जांच कराना जरूरी है। यदि समय पर उपकरणों की जांच नहीं कराई और निरीक्षण इंस्पेक्टर द्वारा ऑनलाइन अनिवार्य सुरक्षा जांच एप पर डिनाइन के ऑप्शन को दबा दिया तो ऐसे उपभोक्ताओं को सिलेंडर देने से गैस एजेंसी इनकार कर सकती हैं। मालूम हो कि सुधा कमेटी की अनुसंशा पर पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा अनिवार्य सुरक्षा जांच उपभोक्ताओं के लिए जरूरी किया गया है, लेकिन विडंबना राजधानी भोपाल के ८० फीसदी उपभोक्ता चूल्हा सहित अन्य उपकरणों को जांच नहीं कराते हैं।


 



मालूम हो कि गैस लीक होने और सिलेंडर फटने के कारण होने वाले हादसों के बढ़ते आंकड़े पर अंकुश लगाने को लेकर पेट्रोलियम मंत्रालय ने गैस एजेंसियों द्वारा इस जांच को अनिवार्य कर दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस संबंध में गैस एजेंसी संचालकों को गाइड लाइन जारी कर कहा गया है कि यदि उपभोक्ता दो वर्ष में एक बार गैस उपकरणों की जांच नहीं करवाता है तो गैस कंपनी ऐसे उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की सप्लाई पर रोक लगा सकती है। रसोई गैस उपकरणों की जांच कराने के लिए उपभोक्ताओं को निर्धारित शुल्क देनी होगी। जांच करते समय निरीक्षक गैस उपकरण संबंधी खामियां दूर कर संबंधित उपभोक्ता को इसकी रसीद भी देगा। नियमों में बदलाव के साथ ही अब सुरक्षा बीमा नवीनीकरण के लिए यह जांच अनिवार्य कर दी गई है। इसके अलावा गैस उपकरण जनित दुर्घटना के क्लेम के लिए भी यह जांच जरूरी है। बिना जांच रसीद के गैस कंपनी पीडि़त उपभोक्ता को सुरक्षा बीमा क्लेम की राशि देने से मना कर सकती है।
उपभोक्ताओं के लिए गैस उपकरणों की जांच करना फायदेमंद रहेगा। इससे एक तो सिलेंडर जनित दुर्घटना होने का खतरा नहीं रहेगा। इसके अलावा यदि कभी दुर्घटना हो तो उसका क्लेम भी उपभोक्ता को आसानी से मिल जाएगा। लेकिन जो उपभोक्ता गैस उपकरणों की जांच नहीं कराते हैं और उनके यहां पर कोई गैस संबंधी दुर्घटना हो जाती है, तो उसको बीमा क्लेम नहीं मिलेगा। 
इस तरह होगी जांच
सूचना मिलने पर गैस एजेंसी द्वारा नियुक्त कर्मचारी उपभोक्ताओं के घर जाकर इस बात की जांच करेगा कि गैस चूल्हा उपयुक्त स्थान पर रखा है या नहीं। प्रेशर रेग्युलेटर कैसे लगाया गया है। उसकी स्थिति क्या है। रबर-ट्यूब आईएसआई प्रमाणित है या नहीं। गैस पाइप कटा-फटा या पुराना तो नहीं है। इस संबंध में विद्यानगर, होशंगाबाद रोड, स्थित विनायक गैस एजेंसी के संचालक श्री बामोरिया का कहना है कि गैस सिलेंडर की जो उपभोक्ता दो साल के भीतर नहीं कराता है तो उसको सिलेंडर की सप्लाई बंद करने के निर्देश पेट्रोलियम मंत्रालय ने दिए हैं। वहीं उस उपभोक्ता को गैस बीमा का लाभ भी नहीं मिलेगा।