अग्रवाल के घर पर भी निगम अमले की कार्रवाई
इंदौर। निगम आयुक्त आशीष सिंह ने एआईसीटीएल कार्यालय में ली गई समीक्षा बैठक के बाद प्रशासन का हथौड़ा आज प्रात: कब्जाधारियों पर चला। बब्बु-छब्बु का जमजम चौराहे से आगे कालिका मंदिर के सामने खजराना रोड पर 3 हजार स्के.फीट में स्थित आफिस, 59 कादर कालोनी दरगाह के सामने स्थित 3 हजार स्के.फीट का मकान एवं पटेल नगर खजराना में स्थित 15 हजार स्के.फीट पर स्थित फार्म हाउस तोडने की कार्यवाही की गई। इसी तरह ओमप्रकाश सलुजा द्वारा जगजीत नगर में अवैध निर्माण किया जा रहा था, अवैध निर्माणधीन जी प्लस 3 होस्टल तोडऩे के बाद शिवकुमार अग्रवाल द्वारा तुलसी नगर में अवैध निर्माण को भी तोड़ा गया। तुलसी नगर में शिवनारायण अग्रवाल के ऑफिस को तोडऩे की कार्रवाई कर जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया।
नगर निगम द्वारा बॉम्बे हॉस्प्टिल एरिया स्थित यूनिवर्सल हॉस्पिटल पर भी कार्रवाई की गई। हॉस्पिटल ने पार्किंग एरिया में अवैध कार्यालय बना रखा था। रविवार को निगम की टीम ने स्कीम नंबर 54 स्थित होटल दक्ष से कार्रवाई की शुरूआत की। यहां पर पार्किंग की जगह पर होटल का कार्यालय बना लिया गया था। इसके अलावा आजरिंग रोड स्थित सोमदीप होटल और एक अन्य जगह भी कार्रवाईको अंजाम दिया गया। नगर निगम ने पार्किंग की जमीन पर कब्जा करने वाले 355 लोगों की सूची तैयार की है। इनमें से 22 भवन मालिकों की सूची उजागर होने के बाद ऐसे लोगों में खलबली मच गई है। कार्रवाई के अंदेशे में 10 भवन मालिकों ने खुद ही पार्किंग की जमीन खाली करना शुरू कर दी। वहीं, तीन लोगों ने कोर्ट से स्टे ले लिया है। निगम द्वारा तैयार की गई 355 भवनों की सूची में किसी ने बेसमेंट में पार्किंग के स्थान पर पब बना लिया है तो किसी ने दुकानें और हॉस्पिटल खोल दिए हैं। इधर हेमंत यादव द्वारा सियागंज में नानक चेम्बर फस्र्ट एवं सेकेण्ड की रहवासियो की अनुमति के विपरित आवासीय को व्यापाज्यिक बनाकर बेचने का कृत्य नागरिको के साथ धोखाधडी करने पर हेमंत यादव के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए गये है।
इंदौर शहर के 8 थानों में तीन दर्जन से अधिक भू-मफियाओं के खिलाफ केस दर्ज किए गए है। आरोपियों को पकडऩे के लिए पुलिस ने छापामार कार्रवाई की लेकिन अधिकांश आरोपी फरार हो गए। इससे पहले शनिवार को पुलिस ने गुंडे हेमंत यादव, कुख्यात भूमाफिया बब्बू उर्फ सुुल्तान व शिवनारायण अग्रवाल को गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार थाना सेंट्रल कोतवाली, लसूडिय़ा, खजराना और आजाद नगर थाने में भू-माफियाओं के खिलाफ 8 केस दर्ज किए गए है। इसके तहत 36 से अधिक लोगों को आरोपी बनाया गया है। इन आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीम ने छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया लेकिन अधिकांश आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए।
भू-माफियाओं के खिलाफ संभागायुक्त के निर्देशन में जिला प्रशासन, पुलिस व सहकारिता विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। पहले चरण में लगभग 30 भू-माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भू-माफियाओं की शिकायत के लिए पुलिस ने एंटी माफिया सेल का गठन किया है।
यह प्रकरण दर्ज हुए
- सेंट्रल कोतवाली थाना में आरोपी हेमंत पिता अयोध्या यादव व 13 अन्य के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 406,420,467,468 और 471 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपियों ने फरियादी के भूखंड के फर्जी दस्तावेज बनाकर उसे बेच दिया था।
- थाना लसूडिय़ा में सतीश उर्फ भाऊ पिता लक्ष्मणराव मराठा व अन्य 3 के खिलाफ भादवी की धारा 384,294,506 और 34 के तहत केस दर्ज किया है। आरोपियों ने फरियादी को डरा धमकाकर कोरे स्टाम्प पेपर व कोरे चेकों पर हस्ताक्षर करवाए। जान से मारने की धमकी देकर फरियादी के फ्लेटों पर ताला लगा दिया।
- थाना लसूडिय़ा में शिवनारायण अग्रवाल के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 420,467 और 468 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी ने अतिक्रमण कर भूखंड काटे और उस अवैध भूखंडों का पंजीयन सदस्यों को करा दिया। शासकीय भूमि पर फर्जी दस्तावेज पेश कर तुलसी नगर कॉलोनी आरोपी ने काटी।
- थाना खजराना में आरोपी गोपाल गोयल, मनोहर मीणा, भरत रघुवंशी, अफसर पटेल और विक्की रघुवंशी के खिलाफ भादवि की धारा 420,467,468 और 34 के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपियों ने छलपूर्वक फर्जी दस्तावेज तैयार कर फरियादी के प्लाट को बेच दिया।
- थाना खजराना में आरोपी बब्बू, छब्बू, अकरम शेख, इमरान, समीर शेख और नितिन सिद्ध के खिलाफ भादवि की धारा 420,467,468, 471 और 34 के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर न्याय नगर संस्था के प्लाट को बेच दिया।
- थाना खजराना में आरोपी मम्मू पटेल और इस्लाम के खिलाफ भादवि की धारा 406,420,467,468,471 और 120-बी के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपियों ने छलपूर्वक फर्जी दस्तावेज तैयार कर फरियादी के प्लाट को बेच दिया।
- थाना आजाद नगर में आरोपी शेख इस्माईल, शेख मुस्सतफा, मेहबूब, अरविंद ठाकुर और दीपक पाल के खिलाफ भादवि की धारा 420,467,468,471,188,447 और 120-बी के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपियों ने फरियादी की सीलिंग क्षेत्र की भूमि पर छलपूर्वक फर्जी दस्तावेज तैयार कर प्लाट बेच दिए।
- थाना आजाद नगर में आरोपी शेख मुस्ताक पिता शेख इल्यास और 12 अन्य के खिलाफ भादवि की धारा 420,467,468,471 और मप्र सहकारीता अधिनियम की धारा 72-डी के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपी मयुर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित के पदाधीकारी है।